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उपखण्ड अधिकारी पर धोखाधड़ी का मुकद्दमा
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Tuesday, January 05, 2010
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खाजूवाला (मदन अरोड़ा)। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी तथा लिपिक के खिलाफ इस्तगासा से खाजूवाला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रभूदास पुत्र भीमदास स्वामी निवासी पूगल ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी हरविन्द्र कुमार एवं लिपिक धर्मपाल निवासी खाजूवाला के खिलाफ आरोप लगाया कि मोहरबंद आवंटन के तहत चक भ् एमएसएम के मुरब्बा न. 198/63 की 25 बीघा भूमि जो कि 19 बीघा कमाण्ड तथा 6 बीघा अनकमाण्ड, मेरे भाई शंकरदास के नाम मुरब्बा न. 198/56 की 20.10 बीघा कमाण्ड एवं 4 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन के लिए 23 जनवरी 08 को पहुंचा तो 10-15 दिन बाद आने को कहा गया। कुछ समय बाद उपखण्ड अधिकारी से मिला तो उन्होंने 125000 रूपये आवंटन एवं 20 प्रतिशत राशि के पेटे देने को कहा तथा पट्टा बाद में ले जाने को कहा। भाई जगदीश प्रसाद एवं भगवानसिंह के सामने कमाण्ड तथा अनकमाण्ड भूमि पेटे 250000 रुपये 25 जनवरी 08 को उपखण्ड अधिकारी को दिए गये। प्रभुदास के अनुसार 11 मार्च 08 को राजकोष में 20 प्रतिशत राशि 92600 डीडी संख्या 519718 के तहत चालान संख्या 937 पेटे भरी। पूगल में रकबे का खाता खुलवाने गया तो वहां पर आवंटन पट्टे की ऑफिस कॉपी नहीं होने पर खाता नहीं खुला, फिर 3 जुलाई 09 को ऑफिस पहुंचा को खाता खोला गया। चालान रसीद मांगने पर भूल जाने के लिए कहा गया तथा ये भी धमकी दी कि दुबारा ऑफिस आये तो मुकदमा दर्ज करवा देंगे। पुलिस ने धारा 420, 409, 467, 471, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। प्रकरण की जांच थानाधिकारी फूलचंद मीणा कर रहे हैं।
वन विभाग ने वसूले 65 सौ रुपये ज् वन विभाग ने आरा पर चैकिंग कर कमी पाये जाने पर 6500 रूपये का जुर्माना वसूला है। हनुमान बिश्र्नोई प्रभारी गश्ती दल वन विभाग रेंज बैरियांवाली ने अनूपसिंह जाति मजबीसिख निवासी खाजूवाला की आरा मशीन पर चैकिंग की। चैकिंग के दौरान स्टॉक रजिस्टर संधारण में अनियमितता एवं अवैद्य परिवहन करने पर राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए 6500 रूपये वसूले।
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